DELHI:
सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर फैसला सुना दिया है.कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है.इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया.
दरअसल, इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी